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मृत माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इस सुविधा की मिली इजाजत

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे तथा मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत की शर्तों में अहम बदलाव करते हुए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित आवास पर रहने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें गाजीपुर स्थित निजी आवास पर भी तीन रातें बिताने की इजाजत दी है।
उल्लेखनीय है कि विधायक अब्बास अंसारी को 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में सशर्त अंतरिम ज़मानत प्रदान की थी। पूर्व में कोर्ट ने उन्हें लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर ही रहने का निर्देश दिया था, साथ ही विधानसभा क्षेत्र जाने के लिए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया था कि बिना ट्रायल कोर्ट की इजाजत के वे उत्तर प्रदेश छोड़ नहीं सकते और कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर कोई सार्वजनिक बयान देने से भी उन्हें रोक दिया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत की शर्तों में लचीलापन दिए जाने से विधायक अब्बास अंसारी को न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क साधने का अवसर मिलेगा, बल्कि सीमित समय के लिए अपने पारिवारिक आवास गाजीपुर में रहने की भी राहत प्राप्त हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को अब्बास अंसारी के लिए एक अहम सियासी संबल के रूप में देखा जा रहा है।
 
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