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गाजीपुर में सूचना आयोग ने SDM पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, वेतन से कटौती का आदेश

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सैदपुर के एसडीएम पर कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला सेना से रिटायर्ड कर्नल सुनील सिंह का है। उनका अपनी पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला एसडीएम न्यायालय सैदपुर में विचाराधीन है। कर्नल सिंह ने इस संबंध में RTI के तहत जानकारी मांगी थी।

एसडीएम कार्यालय से जानकारी नहीं मिलने पर मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा। आयोग ने एसडीएम को तीन बार नोटिस भेजा। लेकिन एसडीएम ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस लापरवाही के लिए आयोग ने जुर्माना लगाया है।

आयोग ने जनपद के ट्रेजरी विभाग को निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि एसडीएम के वेतन से काटी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनका वेतन रोक दिया जाए।

कर्नल सिंह का आरोप है कि पट्टीदारों ने उनकी जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने तहसील में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने एसडीएम और लेखपाल के खिलाफ लोकायुक्त में भी शिकायत की है।

वहीं एसडीएम रामेश्वर सुधाकर का कहना है कि सैदपुर तहसीलदार जन सूचना अधिकारी हैं। उन्होंने आयोग के जुर्माने को गलत बताया है और इस संबंध में आयोग को अपना जवाब भेज दिया है।
 
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