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गाजीपुर में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल का कारावास, कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने निर्मोहन यादव को दोषी पाया है। न्यायालय ने निर्मोहन यादव को धारा 304B के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498A में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 4 डीपी एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है।
मामले के अनुसार, थाना शादियाबाद गांव बसेवा निवासी जयहिंद यादव ने अपनी बहन की शादी लगभग 4 साल पहले थाना बिरनो गांव खरगपुर निवासी निर्मोहन यादव के साथ की थी। शादी में उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार उपहार, घरेलू सामान और गहने दिए थे।

शादी के कुछ दिन बाद ही निर्मोहन यादव, उसकी मां गंगाजली देवी और पिता चंद्रिका यादव दहेज में 2 लाख रुपए और बुलेट की मांग करने लगे। इस मांग को लेकर वे महिला को प्रताड़ित करते थे। दहेज के लिए प्रताड़ना के चलते 18 मई 2023 को ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी।

पीड़िता के भाई की सूचना पर थाना बिरनो में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ससुर चंद्रिका यादव और सास गंगाजली देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि पति निर्मोहन यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
 
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