गाजीपुर कोडीन कफ सिरप केस में शुभम सिंह की जमानत खारिज, कोर्ट ने याचिका ठुकराई
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी शुभम सिंह को मंगलवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
सरकारी अधिवक्ता रत्नाकर दुबे ने बताया कि शुभम सिंह ने करीब दो सप्ताह पहले अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जेल भेजे जाने के बाद आरोपी की ओर से जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी मामले में जौनपुर निवासी आरोपी अंकित श्रीवास्तव, जो फिलहाल वाराणसी जेल में बंद है, उसे वारंट बी के जरिए गाजीपुर लाया गया है।
कोतवाली पुलिस ने अंकित श्रीवास्तव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में अर्जी दाखिल की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तारीख तय की है।यदि कोर्ट रिमांड अर्जी मंजूर करती है, तो कोतवाली पुलिस अंकित श्रीवास्तव से कोडीन कफ सिरप तस्करी नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी।
कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध इस्तेमाल नशे के रूप में किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। यही वजह है कि ऐसे मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लाई चैन की जानकारी जुटाने में लगी है।
