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उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगी शराब-बीयर की दुकानें

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ। लॉकडाउन 3  मेें छूट को लेकर यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य मचिव आरके तिवारी के द्वारा जारी लेटर में ग्रीन जोन में शराब और बीयर की दुकानें खुलने की बात कही गई है। 

क्या है ग्रीन जोन : 
किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन में तभी रखा जाएगा यदि वहां कोविड-19 का कोई पुष्ट मामला ना हो या पिछले 21 दिन में जिले में कोई मामला सामने ना आया हो। वहीं कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं।

लॉकडाउन 3.0 को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड व ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट के साथ कन्टेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा। रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की दुकान नहीं खुलेगी बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी।

घाटे को पटरी पर लाने की कवायद
टीम-11 के साथ आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व घाटे को पटरी पर लाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान शराब की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया था। जिसके बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। लॉकडाउन 3.0 में रेड जोन के हॉटस्पॉट में भी सख्ती बढ़ाने के निदेश भी हैं।

यूपी के ग्रीन जोन वाले जिले :
बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया ,चंदौली ,चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद ,फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी।

क्या ध्यान रखना होगा शराब की दुकान : 
शराब की दुकानों और पान की दुकानों को पर एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो।

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