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ग़ाज़ीपुर में फरार चल रही भदौरा ब्लाक प्रमुख पहुंची कोर्ट...कहा- मैं निर्दोष दूं, मुझे जमानत दे दीजिए

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में 15 लाख रुपये घोटाले के मामले में फरार चल रही भदौरा की ब्लाक प्रमुख नरगिस खान ने बृहस्पतिवार को अपने अधिवक्ता के जरिये न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र जिला जज की कोर्ट में दिया। जहां से प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय यादव की अदालत में स्थानांतरित किया गया। आवेदिका की तरफ से अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे खारिज करते हुए अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि तय की।
भदौरा ब्लाक के ग्राम पंचायत पथरा में बबलू सिंह के घर से शिव मंदिर तक नाला निर्माण और शिव मंदिर से पानी टंकी तक नाला मरम्मत कार्य व नव निर्माण कागज पर कराया गया। दो बार में 7,45895 रुपये और 7,57,577 रुपये का भुगतान फर्म राज ट्रेडर्स को किया गया है। इस मामले में सपा ब्लाक प्रमुख नरगिस खान, तत्कालीन बीडीओ गिरीश चंद्र सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ और फर्म मेसर्स राज ट्रेडर्स के प्रोपराइटर तबरेज खान निवासी उसिया थाना दिलदारनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 

विवेचना में दिलदारनगर थाना क्षेत्र के रक्सहा गांव निवासी और ब्लाक प्रमुख के पति औरंगजेब खान का भी नाम सामने आया। पुलिस ने बीडीओ, ठेकेदार और ब्लाक प्रमुख के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर, इस मामले में फरार चल रही ब्लाक प्रमुख ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। सपा ब्लाक प्रमुख ने कहा कि वह पर्दानशील महिला हैं, उनपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं हैं। वो पूरे मामले में निर्दोष है। 

राज ट्रेडर्स को जो भुगतान किया गया है, उसमें मेरा इस मामले में कोई रोल नहीं है। मुझे गलत तथ्यों के आधार पर राजनीतिक दुश्मनी वश फंसाया गया है। हालांकि अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय यादव ने आवेदिका की तरफ से प्रस्तुत किए गए अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। साथ ही अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए तिथि तय की।
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